धारा 144 लागू किये जाने के निर्देश
यहीं नहीं कोरोना वायरस ( Corona virus ) से बचाव के लिए एहतियान बोर्ड परीक्षाओं के रद्द करने का निर्देश एचआरडी की ओर से दिया गया है। बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य को भी स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मध्यप्रदेश में भीड़भाड़ क्षेत्रों में धारा 144 लागू किये जाने के निर्देश हैं। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि पर प्रदेश विभिन्न धर्मिक स्थलों पर भी श्रद्दालुओं के आने पर प्रतिबंध है। कुछ जगह पर 31 मार्च तक दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना के रोकथाम के लिए मैहर, बगलामुखी मंदिर पहली बार बंद किए गए।
देशभर में 141 मरीज सामने आए, 3 की मौत
दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के देशभर में 141 मरीज सामने आ गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। कोरोना के कहर से बचने के लिए सरकारी अमला पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। इंदौर संभागायुक्त की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए, जिसमें मॉल और पब को बंद करने का फैसला किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) ने उसे महामारी घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार ने भी हाई अलर्ट कर रखा है। शुक्र है कि मध्यप्रदेश में अब तक एक भी मरीज सामने नहीं आया है। इसके चलते सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग का निर्देश
विभाग,स्कूलों और संस्थानों में Sanitizer का उपयोग बढ़ है लोग हर थोड़ी-थोड़ी देर में संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए मास्क भी लगा रहे हैं। प्रशासन ने मास्क एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जांच की। प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि दोनों ही वस्तुओं की कालाबाजारी हो रही है। कुछ जगहों से सैनिटाइजर के सैम्पल भी लिए गए। दोनों सामान के स्टॉक की जानकारी ली जा रही।
बसों का संचालन रोका
इंदौर संभाग ने कोरोना वायरस से बचाव को ध्यान में रखते हुए बस परिवहन सेवा स्थगित कर दी है। जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च 2020 तक इंदौर, महाराष्ट्र ( विशेषकर मुम्बई, पूणे के मध्य चलने वाली बसों) पर रोक लगायी गयी है। जारी में आदेश में लिखा – वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव महाराष्ट्र प्रदेश में पाया गया है। जिसकों दृष्टिगत रखते हुए 21 मार्च से 31 मार्च तक इंदौर, महाराष्ट्र के मध्य बस परिवहन सेवा को स्थागित करने की कार्यवाही का निर्देश दिया है।