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मुंह से नीचे मास्क रखने पर भी लगेगा जुर्माना,आपस में बात करने के लिए भी बनाए दूरी

locationइंदौरPublished: Jul 03, 2020 10:17:01 am

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

कलेक्टर मनीष सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया

मास्क नहीं पहनने वालों से पुलिस और नपा ने वसूला जुर्माना

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इंदौर। कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसी लिए जिला प्रशासन अब और सतर्कता बरतते हुए मुंह के नीचे मास्क लगाने, रूमाल और गमच्छे नीचे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कारखानों आदि में बिना मास्क पहने पाए जाने पर अब 100 रुपये प्रति व्यक्ति स्पॉट फाइन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों व कार्य क्षेत्र में मास्क को मुंह से नीचे करके रखने वालों और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने और आपस में बिना दूरी बनाए बात करने वालों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया है।

 

 


ये सावधानिया भी अनिवार्य
कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाएं रखना अनिवार्य।। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित है और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक सभाएं – बड़ी सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित है। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है।

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