ये सावधानिया भी अनिवार्य
कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाएं रखना अनिवार्य।। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित है और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक सभाएं – बड़ी सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित है। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है।