एडिशनल डीसीपी गुरुप्रसाद पाराशर के मुताबिक, मेसर्स लेंस केयर के डॉ. इरशाद खान निवासी ओल्ड पलासिया की शिकायत पर लेंसकार्ट कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी नेहा बंसल निवासी फरीदाबाद, सीएफओ (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) समीर चोपड़ा, बिजनेस हेड सुनील बंसल व मनीष शर्मा, सहायक सीएफओ प्रशांत शर्मा , फाइनेंस हेड रुचिन शर्मा , जोनल मैनेजर शैल पटेल सभी निवासी फरीदाबाद और यश नामदेव निवासी एमजी रोड के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है।
आप्टोमैट्रिक्स डॉ. इरशाद खान के मुताबिक, उन्हें लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी लेकर यहां दुकान खोली थी। उनका दावा है कि कंपनी पहले ऑनलाइन काम करती थी लेकिन दुकान खोलने के लिए सबसे पहला अनुबंध उन्होंने ही किया था। 25 अप्रैल 2015 को उन्होंने 5 साल के लिए अनुबंध किया था। तय हुआ था कि बाद मेें इसे एक साल और बढ़ाया जाएगा। कंपनी के फाउंडर पियूष बंसल की बहन नेहा बंसल ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। आरोप है कि नियम था कि कंपनी चाहे तो 90 दिन पहले सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है लेकिन उनके मामले में अप्रैल 2020 को बिना सूचना के अनुबंध समाप्त कर दिया। उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से ई मेल व वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बात की। उनके पास कंपनी का करीब 9 लाख से ज्यादा का माल था, साथ ही मार्जिन मनी व अन्य मदों में करीब 27 लाख रुपए बकाया था। कई बार संपर्क करने के बाद भी उन्हें राशि नहीं लौटाई गई। फरियादी का कहना है कि तीन साल से वे पुलिस को शिकायत कर रहे है। तीन जांच अधिकारी भी बदल गए तब जाकर अब धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।