सीए दीपक माहेश्वरी ने बताया कि बजट 2022 में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि जो करदाता अपने पीछे सालों का रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त कर के साथ रिटर्न भरने का एक मौका और दिया जाएगा। बजट की घोषणा के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस वर्ष पिछले दो साल के इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपडेटेड रिटर्न के नाम से एक नया रिटर्न फॉर्म जारी किया गया है जिसके अंतर्गत करदाता अपने पिछले 2 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, दाखिल कर पाएगा। इस तरह इस सुविधा का लाभ उठाकर करदाता भारी भरकम पैनल्टी और प्रॉसीक्यूशन की कार्रवाई से सुरक्षित होगा।
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उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई रहती है और असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। कोई इस तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं करता तो रिवाईस करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता था। इस प्रावधान से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर सामान्य टैक्स व ब्याज का 25 फीसदी टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर सामान्य टैक्स व ब्याज का 50 फीसदी तक टैक्स लगेगा।
सीए प्रणय गोयल ने आयकर अधिनियम की धारा 11ए व 80जी के तहत पारमार्थिक ट्रस्ट व संस्थाओं को प्राप्त आयकर छूट के संबंध में निर्धारित नियमों को समझाते हुए कहा कि आयकर में सभी फार्म केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही प्रस्तुत होंगे। पहले पारमार्थिक संस्थाएं जो कि अलग-अलग धाराओं में रजिस्टर्ड होती थीं उनके लिए आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए अलग प्र₹िया थी। नए नियमों के अनुसार सभी पारमार्थिक संस्थाओं को एक समान प्र₹िया का पालन करना होगा।
फर्जी दान पर शिकंजा
सीए गोयल ने बताया फर्जी दान दिखाकर आयकर छूट लेना अब संभव नहीं है। विभाग ने फार्म 10बीडी जारी किया है जिसे पारमार्थिक संस्थाओं को 31 मई तक दाखिल करना है। ये फॉर्म दाखिल करने के बाद पोर्टल से प्रत्येक दानदाता के संबंध में एक फॉर्म 10बीई जनरेट होगा जो कि प्रत्येक दानदाता को देना होगा।