must read : हाईकोर्ट में स्टे का आवेदन खारिज, रीगल टॉकीज पर नगर निगम का कब्जा नागदा निवासी अभय चोपड़ा ने अभियोजन स्वीकृति में देरी के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दिसंबर 2017 तक लोकायुक्त में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 282 अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के मामले शासन को भेजे गए, लेकिन इसमें अनुमति जारी नहीं की जा रही थी। शासन ने हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हुए संशोधन की जानकारी पेश कर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने मान्य नहीं किया।
must read : मेदांता हॉस्पिटल में महिला से यौन प्रताडऩा, हाई कोर्ट का आदेश- 25 लाख मुआवजा दो 24 मामलों में फाइल ही बंद कर दी याचिकाकर्ता चोपड़ा के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन ने सूची पेश करते बताया कि 24 जुलाई को अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, इसके बाद 7 सितंबर को भी बैठक हुई। याचिककर्ता ने सुनवाई के दौरान करीब 98 अफसर-कर्मचारियों की सूची और पेश कर बताया कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक करीब 98 मामले और लंबित हो गए है, इसमें भी कार्रवाई की जाए। 24 मामले ऐसे हैं, जिसमें जांच में देरी और संबंधित अफसर कर्मचारी के सेवानिवृत होने से फाइल ही बंद कर दी। मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।