ऐसे होगा फायदा
कर सलाहकारों के अनुसार यदि किसी वस्तु की मूल कीमत १०० रुपए है। वर्तमान में रिटेलर व्यापारी द्वारा इसे २८ प्रतिशत जीएसटी चुकाकर खरीदा गया। रिटेलर द्वारा इसकी कीमत १२० रुपए तय कर २८ प्रतिशत जीएसटी के साथ १५२ रुपए में बेच दिया गया। इस पर जीएसटी कर दर १८ प्रतिशत होने से बिक्री मूल्य १४२ रुपए हो जाएगा। इस तरह कीमत में १० रुपए का फायदा ग्राहक को होगा। इसी तरह अन्य दरों पर भी गणना की जा सकती है।
कर सलाहकारों के अनुसार यदि किसी वस्तु की मूल कीमत १०० रुपए है। वर्तमान में रिटेलर व्यापारी द्वारा इसे २८ प्रतिशत जीएसटी चुकाकर खरीदा गया। रिटेलर द्वारा इसकी कीमत १२० रुपए तय कर २८ प्रतिशत जीएसटी के साथ १५२ रुपए में बेच दिया गया। इस पर जीएसटी कर दर १८ प्रतिशत होने से बिक्री मूल्य १४२ रुपए हो जाएगा। इस तरह कीमत में १० रुपए का फायदा ग्राहक को होगा। इसी तरह अन्य दरों पर भी गणना की जा सकती है।
दलहन पर मंडी शुल्क होगा समाप्त
प्रदेश में दलहन उद्योग पर मंडी शुल्क से छाए संकट के बादल छंट गए हैं। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल व अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने बताया, चर्चा के दौरान मंडी शुल्क कम करने पर सहमति बन गई है। जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अभी प्रदेश में बाहर से आने वाली दलहन पर २.२ प्रतिशत मंडी शुल्क लगता है।
प्रदेश में दलहन उद्योग पर मंडी शुल्क से छाए संकट के बादल छंट गए हैं। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल व अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने बताया, चर्चा के दौरान मंडी शुल्क कम करने पर सहमति बन गई है। जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अभी प्रदेश में बाहर से आने वाली दलहन पर २.२ प्रतिशत मंडी शुल्क लगता है।
जीएसटी की नई दरें आज से लागू
जीएसटी पर बदली हुई दरें बुधवार से लागू हो जाएंगी। इससे पहले 10 नवंबर को केंद्र सरकार ने जीएसटी के 28 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आने वाली 17८ वस्तुओं को 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया था।
जीएसटी पर बदली हुई दरें बुधवार से लागू हो जाएंगी। इससे पहले 10 नवंबर को केंद्र सरकार ने जीएसटी के 28 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आने वाली 17८ वस्तुओं को 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया था।