अब तक नहीं हुई बैठक, सीएस को पेश होने के आदेश कान्ह नदी शुद्धिकरण को लेकर एनजीटी में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को भोपाल में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुद्धिकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव को सौंपी थी। आदेश दिए थे कि वे जल संसाधन विभाग, टीएंडसीपी, नगरीय प्रशासन विभाग, नगर निगम, आईडीए, प्रदूषण नियंत्रण विभाग व प्रशासन के जिम्मेदारों के साथ बैठक कर समीक्षा करें और टाइम बाउंड प्रोग्राम बना कर पेश करें। नगर निगम की ओर से पैरवी कर रहीं एडवोकेट स्वाति मेहता के मुताबिक २१ सितंबर को दिए गए आदेश के बाद अब तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। इसके चलते कोर्ट ने १५ सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में मुख्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।