इंदौरPublished: Jan 11, 2022 03:31:08 pm
Hitendra Sharma
नगर निगम चुनाव को लेकर की गई वार्ड आरक्षण प्रक्रिया में की गई थी नियमों की अनदेखी
इंदौर. प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर की गई वार्ड आरक्षण प्रक्रिया हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है। आरक्षण प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। शासन ने वार्ड आरक्षण को लेकर 6 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया था।