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गरबा पंडालों में रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर हाई कोर्ट का आदेश, अब आयोजकों को करना होगा ये

locationइंदौरPublished: Oct 12, 2018 04:08:09 pm

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने जनहित याचिका दायर की थी।

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गरबा पंडालों में रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर हाई कोर्ट का आदेश, अब आयोजकों को करना होगा ये

इंदौर. रात 10 बाद गरबा पंडालों में माइक और डीजे बजाने को लेकर अब आयोजकों को कलेक्टर को आवेदन करना होगा। आचार संहिता के चलते रात 10 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति मिलने के विरोध में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि गरबा आयोजक कलेक्टर को आवेदन करें। कोर्ट ने कलेक्टर को 24 घंटे में आवेदन पर सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए फैसले को ध्यान में रखने के लिए भी कहा है।
यह है मामला

गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने गरबा पंडालों में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की अनुमति रात 12 बजे तक देने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के लिए नामांकन, मतदान, मतगणना में अभी लंबा समय है। ऐसे में 10 बजे तक का समय निर्धारित करना गलत है। बगैर लाउडस्पीकर के गरबे संभव नहीं हैं। यह पर्व साल में एक बार आता है। आयोजक कई दिन पहले से तैयारी करते हैं। ऐसे में गरबा महोत्सव की समय सीमा बढ़ाई जाना चाहिए।
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