बीआरटीएस पर लगे होर्डिंग हटेंगे या नहीं
इंदौरPublished: Nov 13, 2018 07:43:00 pm
– जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी- नगर निगम ने कहा, नहीं की जा रही नियमों की अनदेखी
बीआरटीएस पर लगे होर्डिंग हटेंगे या नहीं
इंदौर. बीआरटीएस की रैलिंग पर लगे विज्ञापन होर्डिंग हटाए जाएंगे या नहीं इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। होर्डिंग के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र ङ्क्षसह की युगल पीठ नगर निगम द्वारा अपना जवाब पेश करने बाद १३ नवंबर को दिवाली के बाद अंतिम बहस के आदेश दिए हैं। नगर निगम के साथ ही एआईसीटीएसएल की ओर से भी जवाब पेश कर दिया गया है। निगम का कहना है बीआरटीएस पर लगा कोई भी होर्डिंग खतरनाक नहीं है। होर्डिंग लगाने को लेकर निगम की तकनीकी विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही होर्डिंग लगाए गए हैं। कहीं भी नियमों की अनदेखी नहीं की गई है।यहां लगे होर्डिंग के कारण सफर करने वाले किसी भी राहगीर को व्यवधान नहीं आता है। इसलिए हमने विज्ञापन के नए टेंडर जारी किए हैं। करीब २५ पेज के जवाब में निगम ने बीआरटीएस की रैलिंग सहित क्षेत्र में लगे अन्य होर्डिंग को भी गलत नहीं बताया है। खजराना क्षेत्र में रहने वाले परवेज इकबाल द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। मुद्दा उठाया गया है कि २०१६ में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत सडक़ किनारे लगे ऐसे विज्ञापन जिसके कारण राहगीरों का ध्यान भटकने से दुर्घटना होने का डर होता है वह अवैध हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। परवेज ने बताया बीआरटीएस की रैलिंग पर लगे विज्ञापनों को हटाने के मामले में १० मार्च २०१६ को तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह ने एक शपथ पत्र दिया था कि उस समय बीआरटीएस पर विज्ञापनों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं इसलिए उसे हटाया नहीं जाए। इनकी अवधि खत्म होने के बाद नए टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। परेवज का कहना है शपथ पत्र देने के बावजूद इस वर्ष फिर विज्ञापनों के लिए नए टेंडर जारी किए जा चुके हैं जो गलत है।