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तीन मामलों में नहीं पेश किया प्रतिवेदन, मानवाधिकार आयोग ने दिया डीआइजी को नोटिस

locationइंदौरPublished: Nov 23, 2021 09:47:21 pm

15 जनवरी को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश

तीन मामलों में नहीं पेश किया प्रतिवेदन, मानवाधिकार आयोग ने दिया डीआइजी को नोटिस

तीन मामलों में नहीं पेश किया प्रतिवेदन, मानवाधिकार आयोग ने दिया डीआइजी को नोटिस

इंदौर. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा तीन मामलों में इंदौर डीआइजी मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग में व्यक्तिगत आकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा डीआइजी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों ना उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाये? पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामिली पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर के माध्यम से कराई जायेगी। आयोग में चल रहे तीन मामलों में प्रतिवेदन नहीं देने पर व्यक्ति उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
यह कार्रवाई आयोग के सामने आए तीन मामलों को लेकर है। आयोग में विजयनगर निवासी आवेदक मानसिंह रघुवंशी ने उनके बेटे एवं बहू द्वारा अकारण विवाद करने की शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। दूसरे मामले में गोमा की फेल निवासी आवेदक हिमांशु खंडेलवाल ने किसी स्त्री द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताडऩा और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर पैसा ऐंठने की शिकायत कर कार्रवाई का अनुरोध किया था।
तीसरे मामले में वैशाली टोंग्या निवासी सीतलामाता बाजार ने मंगलम् इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड के स्वामी पंकज जैन द्वारा उनसे प्लॉट बुकिंग की राशि ले लेने के उपरांत भी उन्हें भूखण्ड ना देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत कर आयोग से उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया था।
तीनों मामलों में आयोग ने डीआइजी से प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। कई बार स्मरण पत्र भी भेजे, परंतु ना तो प्रतिवेदन मिला और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस पर आयोग ने डीआइजी को व्यक्ति रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी कर दिया है।

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