यह आवेदन सुखलिया निवासी आनंद शर्मा ने दिया है। आनंद का पत्नी दीपमाला से पारिवारिक विवाद चल रहा है। 12 मार्च को कोर्ट ने आनंद को आदेश दिया कि वे हर महीने पत्नी को तीन हजार रुपए और बेटी आर्या (12) को डेढ़ हजार रुपए भरण-पोषण के अदा करें। प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश आवेदन में आनंद ने कहा कि उसकी मंशा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना नहीं है, लेकिन बेरोजगारी के कारण उसके लिए भरण-पोषण दे पाना संभव नहीं है। आनंद ने बताया कि उसका विवाह 2006 में हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया। इस पर दीपमाला ने केस दायर किया है।