पति कराना चाहता के पत्नी का गर्भपात, जानें क्या है वजह
पति कराना चाहता के पत्नी का गर्भपात, जानें क्या है वजह

इंदौर. पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु का दिल पूरी तरह से विकसित नहीं होने पर पति ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है। देखा जाए तो 20 सप्ताह से अधिक का गर्भ होने के बाद गर्भपात कराना मुमकिन नहीं होता है और बल्कि यह उतना ही खतरनाक भी होता है लेकिन किसी वजह से यदि 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की नौबत आती है तो कोर्ट से इजाजत ली जाती है इसलिए पति ने अपनी ही पत्नी के गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है।
पति अंकित द्वारा दायर की गई याचिका पर मगंलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट के समक्ष अंकित के वकील ने उक्त जानकारी दी। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए आदेश दिए हैं कि 11 अप्रैल को महिला की मेडिकल जांच करने के बाद 15 अप्रैल के पहले उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। 15 अप्रैल को याचिका पर अगली सुनवाई होगी और इसके बाद ही गर्भपात की अनुमति मिलने पर मामला सामने आएगा।
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