यदि है पुलिस रिकार्ड तो नहीं चला सकेंगे पब्लिक परिवहन वाहन
इंदौरPublished: Sep 19, 2015 11:14:00 pm
ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की मुहिम, ड्राइवर का वेरिफिकेशन कर ट्रैफिक पुलिस देगी कार्ड.
इंदौर. भोपाल में लोक परिवहन की गाड़ी में महिला से ज्यादती की घटना से इंदौर पुलिस ने सबक लेते हुए मुहिम शुरू की है। अब सभी वाहन चालकों को अपनी जानकारी देना होगी। जिन चालकों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होंगे, वे लोक परिवहन की गाडिय़ां नहीं चला पाएंगे। शनिवार से ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में अभियान शुरू किया। ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक व अन्य लोक परिवहन वाहनों को रोककर चालकों व कंडक्टर को हिदायत दी, वे ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयार फॉर्म में अपनी जानकारी जमा करवाएं। लगातार मॉनिटरिंग कर चालकों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी।
20 हजार चालक है
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार शहर में लोक परिवहन चालकों की संख्या करीब 20 हजार है। पहले पुलिस ने अभियान चलाया था तो करीब 4 हजार चालकों ने जानकारी दे दी थी। बाकी बचे लोगो से अब जानकारी इक_ा की जा रही है।
ये जानकारी मांगी
ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयार किए गए फार्म में चालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्रायविंग लायसेंस नंबर, गाड़ी का नंबर, गाड़ी मालिक का नाम व मोबाइल नंबर, ड्रायवर का स्थायी पता, ड्रायवर पर दर्ज केस की जानकारी। यही सभी जानकारी कंड्रक्टर को भी देना होगी।
छेड़छाड़ की तो खैर नहीं
कई बार देखने में आया है कि ऑटो रिक्शा व मैजिक के ड्रायवर या कंड्रक्टर सवारी बिठाने के नाम पर महिलाओं व युवतियों को कमेंट्स करते हुए छेड़छाड़ करते है। गाड़ी में भी महिलाओं से दुव्र्यवहार होता है।