सूचना सही पाए जाने पर सीधे सूचनाकर्ता के खाते में पैसे जाएगा। प्रदेश में तीन बिजली वितरण कंपनियां पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र हैं। इसमें से मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने चोरी की रोकथाम के लिए बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन ईनाम देने की योजना लागू की है। अब इस योजना को पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर लागू करने जा रही है। बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने वाले को इनाम देने का प्रस्ताव जल्द ही कंपनी की कमेटी में रखा जाएगा।
इसमें प्रस्ताव मंजूर होते ही योजना लागू कर दी जाएगी। बिजली अफसरों के अनुसार सूचना के आधार पर बिजली चोरी पकड़ाने पर जो राशि वसूली जाएगी, उसका 10 प्रतिशत सफल सूचनाकर्ता को भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग और चोरी के संबंध में कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधक को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है।
सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
कर्मचारियों को भी राशि दी जाएगी सूचना के बाद प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई प्रतिशत राशि दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।