इंदला डेम की नहर के पास खनन, ब्लास्टिंग से फूटने का अंदेशा
इंदौरPublished: Nov 03, 2022 11:07:10 am
आबादी क्षेत्र व सडक़ किनारे दे दी खदान की अनुमति


इंदला डेम की नहर के पास खनन, ब्लास्टिंग से फूटने का अंदेशा
धार। जिले में अवैध खनन के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार नियमों से परे जाकर अनुमति देकर खदान देने का मामला सामने आया है। जिले के गंधवानी विधानसभा स्थित ग्राम टांडा में गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18.1 के तहत नवीनह्म्करण उत्खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए पट्टाधारी राजेंद्र पिता गेंदालाल जैन निवासी टांडा ने आवेदन दिया था। यह पट्टा भूमि ग्राम खरवानी मगदी कुक्षी के खसरा नंबर 68.ए 122.1.1 रकबा 2 हजार हेक्टेयर है। खदान देने में नियमों की भी अनदेखी खनिज विभाग धार के अधिकारियों ने की है। नियमानुसार नदी, तालाब, झील व नहर के आसपास होने पर खदान का संचालन नहीं किया जाता,लेकिन जिस स्थान पर खदान की मंजूरी दी गई है वहां पर इंदला डेम की नहर जा रही है, जो सिंचाई के लिए बनाई गई है। नहर से 200 मीटर की दूरी पर ही खदान का संचालन हो रहा है। यहां गिट्टी निकालने के लिए पत्थरों में ब्लास्टिंग भी होती है। ऐसे में नहर के टूटने का खतरा है। साथ ही आबादी क्षेत्र और कृषि भूमि के आसपास खदान के कारण दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहेगा।