आइडीए की योजना १४० और पीपल्याहाना तालाब के किनारे अवैध बस्ती बनी हुई थी, जिसे नगर निगम ने हटा दिया था। पट्टाधारकों को भूरी टेकरी पर फ्लैट दिए थे। शिफ्टिंग के दौरान रमेश पिता छज्जूलाल ने एक फ्लैट में सामान रख दिया था। उसके बाद से वहीं रह रहा है, जबकि निगम ने उसे फ्लैट का आवंटन नहीं किया।
इसके चलते रमेश ने निगम को आवंटन के लिए कहा। निगम ने हाल ही में आवेदन रिजेक्ट कर दिया। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए आवास योजना में आवास आवंटित करना नियमानुसार संभव नहीं है। आपने भूरी टेकरी स्थित आवासीय इकाई के प्रकोष्ठ एफ ९ पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसे खाली कर कार्यालय को जानकारी दें। अन्यथा नगर पालिका निगम द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
फ्लैट चाहिए तो करो आवेदन
खाली करने के साथ नए फ्लैट के आवंटन को लेकर निगम अफसरों ने साफ कर दिया कि वर्तमान में शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में विभिन्न स्थलों पर आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है।
खाली करने के साथ नए फ्लैट के आवंटन को लेकर निगम अफसरों ने साफ कर दिया कि वर्तमान में शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में विभिन्न स्थलों पर आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है।
योजना में आवास आवंटित करने के लिए निगम द्वारा ७ अगस्त को वन बीएच के व टू बीएचके के आवास आवंटित करने के लिए विज्ञापन दिया था, जिसमें नियम व शर्तें भी दी गई थीं। आवेदन २८ अगस्त से ७ सितंबर तक जमा किए जा सकते हंै। आवास योजना में बने मकान को आवंटित करना संभव नहीं है। मकान चाहिए तो प्रधानंमत्री आवास योजना में आवेदन करो।