कोर्ट में गुरुवार को आरोपितों की तरफ से एक आवेदन भी प्रस्तुत हुआ। इसमें बैंक खाते में लेनदेन की अनुमति देने और जब्त कार सुपुर्दनामे पर सौंपने की बात कही गई थी. इस संबंध में भी कोर्ट एक अगस्त को ही सुनवाई करेगी। गुरुवार को एक आरोपित को छोड़कर बाकी सभी आरोपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।
गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया था. हरभजन ने पुलिस थाना पलासिया में शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है. इस वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। महिलाएं तीन करोड़ रुपये मांग रही थीं।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया और ब्लैकमेलिंग करने वाली पांच महिलाओं के साथ दो पुरुषों को भी गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह प्रकरण एसआइटी को सौंपा गया। इस प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही है। प्रकरण में आरोपियों ने विशेष न्यायाधीश मनोज तिवारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें मांग की गई कि अपना बचाव तैयार करने के लिए जब्त पैन ड्राइव और अन्य दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। गुरुवार को इसी आवेदन पर बहस हुई।
आरोपी आरती दयाल, श्वेता विजय जैन और श्वेता स्वप्निल जैन की तरफ से अलग-अलग आवेदन भी प्रस्तुत हुए। इनमें उनके बैंक खातों से लेनदेन की अनुमति चाही गई है। आरोपियों ने कहा है कि खाते सीज होने की वजह से उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। एक आवेदन में जब्त कार सौंपने की भी गुहार लगाई गई है।