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पीइबी ने 6 सही प्रश्नों को भी किया निरस्त, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कारण

locationइंदौरPublished: Oct 23, 2019 07:19:23 pm

Submitted by:

jay dwivedi

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
5 फरवरी 2019 को हुई थी परीक्षा, 28 अगस्त को आए परिणाम

पीइबी ने 6 सही प्रश्नों को भी किया निरस्त, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कारण

पीइबी ने 6 सही प्रश्नों को भी किया निरस्त, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कारण

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई

5 फरवरी 2019 को हुई थी परीक्षा, 28 अगस्त को आए परिणाम

इंदौर. हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाले हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर एक याचिका दायर की गई है। प्रोफेशनल एक्जामिशन बोर्ड (पीईबी) ने 2018 के लिए हुए टेस्ट में
पूछे गए छह प्रश्न सही होने के बावजूद निरस्त कर दिए थे। मामले में जस्टिस एससी शर्मा की एकल पीठ ने नोटिस जारी कर जिम्मेदारों से जवाब मांगा है।
मामला इस प्रकार है:

शासन ने 30 जलाई 2018 को हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट-2018 के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। इसके लिए 5 फरवरी 2019 को परीक्षा हुई और 28 अगस्त को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। परीक्षा में हजारों उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा देने वाली सुनीता पोरवाल की ओर से एडवोकेट केके गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि पीईबी द्वारा उक्त परीक्षा में शामिल छह प्रश्न सही होने के बावजूद मनमाने ढंग से निरस्त कर दिए गए।
अनुवाद में नहीं थी भिन्नता, उत्तर भी थे सही

याचिका में उक्त परीक्षा के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस नियम में उल्लेखित है कि परीक्षा में आए प्रश्नों को तभी निरस्त किया जा सकता है जब प्रश्न के अंग्रेजी व हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो और उसका सही उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा हो, लेकिन पीईबी ने जिन छह प्रश्नों को निरस्त किया उनके हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता नहीं थी। इसके बावजूद ये प्रश्न निरस्त किए जाने से याचिकाकर्ता परीक्षा में पास नहीं हो पाई। यदि यह प्रश्न निरस्त नहीं किए जाते तो वे उत्तीर्ण हो जातीं। ऐसे में पीईबी की गलती के कारण उसका चयन नहीं हो पाया। कोर्ट ने याचिका में पेश तर्कों के आधार पर नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है।
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