शहर में बिकने वाले निजी मकान, दुकान, फ्लैट और प्लॉट वैध है या अवैध, इसकी जानकारी देने के लिए नगर निगम मुख्यालय परिसर स्थित कंट्रोल रूम पर एकल खिड़की खोली गई है, ताकि लोगों को संपत्ति खरीदने के बाद वैधानिक कठनाईयों का सामना न करना पड़े। संपत्ति खरीदने वाले को जानकारी लेने के लिए एक तय प्रारूप में आवेदन देना होगा। एकल खिड़की का प्रभारी अधिकारी अशोक राठौर को बनाया गया है, जो कि नक्शे और प्लॉट संबंधित जानकारी के लिए आने वाले आवेदन उसी दिन कॉलोनी सेल और बिल्डिंग परमिशन के अफसरों को देंगे।
इसके बाद संबंधित अफसर १० दिन में संपत्ति संबंधी जानकारी एकल खिड़की को देंगे, जहं से आवेदक को मिलेगी। इस काम में विलंब होने की स्थिति में प्रभारी अधिकारी कॉलोनी सेल और क्षेत्रीय बिल्डिंग अफसर को जिम्मेदार मानते हुए, उनके खिलाफ एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोगों को तय समय पर सही जानकारी मिल जाए, इसके लिए प्रभारी अधिकारी को रोज समीक्षा करने के आदेश भी दिए गए हैं।
प्रभारी अधिकारी को यह स्पष्ट किया गया है कि अगर गलती से कॉलोनी सेल का आवेदन बिल्डिंग परमिशन और बिल्डिंग परमिशन का आवेदन कॉलोनी सेल में पहुंच जाता है, तो विभागीय अधिकारी समन्वय कर उसी दिन संबंधित विभाग में आवेदन भेजेंगे, साथ ही सूचना प्रभारी अधिकारी को भी देंगे। इस सारी व्यवस्था पर नियंत्रण बिल्डिंग परमिशन और कॉलोनी सेल के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह का रहेगा। गौरतलब है कि नक्शे और प्लॉट से संबंधित जानकारी के लिए अभी लोगों के इधर-उधर भटकना पड़ता था। नक्शे की जानकारी के लिए जहां बिल्डिंग परमिशन में चक्कर काटते फिरते हैं, वहीं प्लॉट की जानकारी के लिए कॉलोनी सेल में भटकते हैं। अब इन दोनों कामों को आसान करने के लिए आयुक्त आशीष सिंह ने व्यवस्था बदल दी है।