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इंदौर में 1 जून से अनलॉक : सिर्फ 25% खुलेंगे बाजार, ऑफिस-रेस्टोरेंट के लिये होगी ये व्यवस्था

locationइंदौरPublished: May 30, 2021 11:53:17 am

Submitted by:

Faiz

1 जून से इस तरह अनलॉक होगा इंदौर ।

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इंदौर में 1 जून से अनलॉक : सिर्फ 25% खुलेंगे बाजार, ऑफिस-रेस्टोरेंट के लिये होगी ये व्यवस्था

इंदौर/ करीब 50 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह इंदौर में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंधमें शनिवार देर शाम गाइडलाइन इंदौर क्राइसिस मेनेजमेंच ग्रुप को भेज दी है। राज्य स्तरीय गाइडलाइन को दो अलग अलग नियमों में विस्थापित किया गया है। इनमें 5 फीसदी से कम और ज्यादा पॉजिटिविटी रेट के आधार पर नियम जारी किये गए हैं, जो 1 जून से शहर में अनलॉक के साथ लागू कर दिये जाएंगे। अब इंदौर फिलहाल संक्रमण दर 5 फीसदी से अधिक है। ऐसे में यहां अनलॉक में कम ढील दी जाएगी। इसी बीच जिले में अगर संक्रमण बढ़ा, तो एक बार फिर प्रतिबंध लग जाएगा।

क्योंकि, इंदौर में फिलहाल, कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है। ऐसे में यहां के बाजारों में सिर्फ 25 फीसदी दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी। निजी दफ्तरों में आधे ही कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगे। रेस्टोरेंट से बैठ कर खाने की छूट नहीं रहेगी। सिर्फ टेक होम की सुविधा दी जाएगी। कस्ट्रक्शन के काम होंगे, लेकिन मजदूरों को वहीं ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।


थोक सब्जी-फल बाजार के लिए जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा स्थान

गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत, हर जिले में थोक सब्जी और फल बाजार जिला प्रशासन द्वारा तय खुले स्थान संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिला स्तर पर परंपरागत रूप से मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की शर्त लागू होगी।


किसी भी हाल में न बढ़े संक्रमण

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार रेड, ग्रीन व यलो जोन बनाए जाएं और उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने से रोकने की व्यवस्था बनानी होगी।

गाइडलाइन के अंतर्गत, जिले के जिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक भी संक्रमित नहीं है, उन्हें ग्रीन जोन में रखें। जहां 4 से कम केस हैं, उन्हें यलो जोन में, इसके लिए अनलॉक के अलग नियम बनाए गए हैं। इसी तरह 5 या इससे अधिक केस वाले इलाकों को रेड जोन में रखना होगा। रेड जोन और शहर के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अलग नियम के अनुसार गतिविधियां संचालित होंगी।


1 जून से अनलॉक में इन्हें मिलेगी छूट

 

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