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अग्रिम जमानत आवेदन खारिज, संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस

locationइंदौरPublished: May 27, 2022 11:18:00 am

Submitted by:

Anil Phanse

मामला करोड़ों की जमीन अफरा-तफरी का

अग्रिम जमानत आवेदन खारिज, संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस

अग्रिम जमानत आवेदन खारिज, संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस

धार। करोड़ों की जमीन अफरा-तफरी मामले में पिछले छह माह से पुलिस गिरफ्त से दूर सुधीर शांतिलाल का अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आवेदन पर पूर्व में बहस हो चुकी थी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय को लंबित रखा था। अब इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।
पुलिस का दावा है कि सुधीर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन पिछले छह महीने के पुलिस प्रदर्शन को देखा जाए तो गिरफ्तारी की उम्मीदें कम हैं। इस मामले में पुलिस अब सुधीर शांतिलाल पर दबाव बनाने के लिए उसकी संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई के प्रयास को अमलीजामा पहनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस केस में पुलिस ने चार लोगों को मुख्य आरोपित मानते हुए प्रकरण दर्ज किया था। इसमें 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। सुधीर दास, विवेक तिवारी और अखिलेश शर्मा का नाम है। इनमें तिवारी जमानत पर रिहा हो चुका है। सुधीर दास एक अन्य मामले में अभी जेल में बंद है। कई दिनों से पुलिस इस प्रकरण में चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें मामले से जुड़े लोगों को बुलाकर उनके कथन भी पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। अनुमान है कि 2000 से अधिक पृष्ठों का चालान पेश किया जाएगा।
…तो और भी बनेंगे आरोपी
जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अनुसंधान में यदि और भी लोगों की भूमिका सामने आती है तो उन्हें भी आरोपित बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर को धार पुलिस ने शहर में सेंट टेरेसा के नाम से चर्चित भूमि को जनकल्याण हितार्थ दान में दी गई भूमि बताते हुए एक शिकायत के आधार पर जांच की और अफरा-तफरी मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
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