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उपचुनाव : मतदान से दो दिन पहले बंद होंगी शराब दुकानें, बेचते या पीते दिखे तो होगी 6 महीने की जेल

locationइंदौरPublished: Oct 26, 2020 07:26:40 pm

Submitted by:

Faiz Faiz Mubarak

उपचुनाव के मतदान से दो दिन पहले सांवेर विधानसभा पर बंद हो जाएंगी शराब की दुकानें।

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उपचुनाव : मतदान से दो दिन पहले बंद होंगी शराब दुकानें, बेचते या पीते दिखे तो होगी 6 महीने की जेल

इंदौर/ मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए जहां एक तरफ राजनीतिक दल एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। प्रदेश की अन्य वीधानसभा सीटों की तरह सांवेर विधानसभा में भी उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होंगे। मतदान को व्यवस्थित बनाने के तहत प्रशासन की ओर से भी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी कड़ी में शराब बिक्री को लेकर भी प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। आदेश के तहत, मतदान वाली सीटों पर जहां मौजूदा समय में आचार संहिता लगी है, वहां मतदान से 48 घंटे (दो दिन) पहले यानी 1 नवंबर की शाम 6 बजे से 3 नवंबर को वोटिंग खत्म होने तक ड्राय-डे घोषित किया गया है। इसके तहत इस अवधि में शराब बिक्री के साथ साथ परिवहन या पीते हुए भी दिखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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कलेक्टर ने जारी किये आदेश

कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में पूरे विधानसभा क्षेत्र सांवेर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 3 किमी की दूरी तक स्थित सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद की जाएंगी। इस दौरान शराब खरीदने बेचने के अलावा, मदिरा पान सहित उसका परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर को भी ड्राय-डे ही रहेगा। साथ ही, प्रतिबंधित दिनों में मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, रेस्टोरेंट, मदिरालय या किसी अन्य सार्वजनिक और निजी स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त या कोई अन्य मादक पदार्थ वितरित नहीं किया जा सकेगा। शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर में शराब का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

 

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पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध

मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में भी ड्राय डे रहेगा। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के शराब खरीदने और बेचने के लाइसेंस है, उन्हें भी इसकी अनुमति नहीं होगी। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पकड़ाया तो छह महीने जेल या जुर्माने से दो हजार रुपए तक हो सकेगा। या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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