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कलेक्टर ने जारी किये आदेश
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में पूरे विधानसभा क्षेत्र सांवेर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 3 किमी की दूरी तक स्थित सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद की जाएंगी। इस दौरान शराब खरीदने बेचने के अलावा, मदिरा पान सहित उसका परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर को भी ड्राय-डे ही रहेगा। साथ ही, प्रतिबंधित दिनों में मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, रेस्टोरेंट, मदिरालय या किसी अन्य सार्वजनिक और निजी स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त या कोई अन्य मादक पदार्थ वितरित नहीं किया जा सकेगा। शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर में शराब का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध
मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में भी ड्राय डे रहेगा। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के शराब खरीदने और बेचने के लाइसेंस है, उन्हें भी इसकी अनुमति नहीं होगी। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पकड़ाया तो छह महीने जेल या जुर्माने से दो हजार रुपए तक हो सकेगा। या दोनों से दंडित किया जाएगा।