यहां पाबंदी
सभी दफ्तर, सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोट्स क्लब बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक और पूजास्थल बंद करेंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निरंतर
संभाग के सभी ज़िलों के कलेक्टर से चर्चा कर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए हैं।
इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया है कि इंदौर में सब्ज़ी किराना दवाइयों जैसे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कल और आगे भी खुली रहेंगी। नागरिक धैर्य रखें और भयभीत न हों। किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी।
लॉकडाउन निरंतर लागू है अतः भीड़ एकत्रित नहीं होने दें। नागरिक भीड़ का हिस्सा नहीं बनें।
सामाजिक संस्थाओं को जारी हुए “पास”
शहर में वृद्ध,अनाथ, विकलांग एवं बीमार व्यक्तियों की देखभाल हेतु इच्छुक सामाजिक संस्थाओं को सेवा कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि, शहर में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं एवं 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। इस स्थिति में इच्छुक सामाजिक संस्थाओं को ”पास” जारी किए गए हैं। इनकी सहायता से वे जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां आदि उपलब्ध करा पाएंगे।