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ट्रक छोडऩे के एवज में 60 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप, सहायक वाणिज्यिकर अधिकारी पर केस

locationइंदौरPublished: Oct 23, 2019 09:07:03 pm

ट्रांसपोर्टर रुपए देने गया तो नहीं आए अधिकारी, वाइस रिकार्डिंग के आधार पर लोकायुक्त ने किया केस दर्ज

इंदौर। लोकायुक्त ने रिश्वत मांगने की वाइस रिकार्डिंग के आधार पर सहयाक वाणिज्यिककर अधिकारी कैलाश सूलिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। ट्रांसपोर्टर का ट्रक पकडऩे के बाद छोडऩे के एवज में 60 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप है।
ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वाले जितेंद्र ठाकुर की शिकायत पर कैलाश सूलिया के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया है। 17 अक्टूबर को ट्रांसपोर्टर ने सहायक वाणिज्यककर अधिकारी जोन 1 कैलाश सूलिया के खिलाफ एसपी सव्यसाची सराफ को शिकायत की थी। आरोप था कि सूलिया ने ठाकुर का ट्रक पकड़ा। ट्रक में स्क्रेप भरा हुआ था। बिल दिखाने पर उसे गलत बताया गया। अधिकारी का कहना था कि बिल व माल का मिलान नहीं हो रहा है, साढ़े 4 लाख की पेनल्टी लगेगी। ट्रांसपोर्टर ने तर्क रखा कि इतने का तो माल ही नहीं है? फिर ले देकर गाड़ी छोडऩे की बात हुई। आरोप है कि सूलिया ने एक लाख रुपए की मांग रखी और सौदा 60 हजार में तय हुआ जिस पर ट्रक को छोड़ भी दिया।
डीएसपी प्रवीणसिंह बघेल के मुताबिक, 21 अक्टूबर को सूलिया ने दोपहर में जितेंद्र ठाकुर को रिश्वत की राशि लेकर मधुमिलन चौराहे के पास मिलने बुलाया। सूलिया का ऑफिस चेतक चेंबर में है। ठाकुर मौके पर पहुंचे लेकिन सूलिया दूसरे काम में व्यस्त होने की बात कर नहीं आए। बघेल की टीम ने काफी समय इंतजार किया लेकिन अधिकारी के नहीं आने से ट्रेप नहीं कर पाए। चूंकि रिश्वत मांगने की पूरी बात की रिकार्डिंग थी इसलिए लोकायक्त ने वाइस रिकार्डिंग को सबूत मानते हुए केस दर्ज किया। अब मामले में सूलिया की आवाज की रिकार्डिंग लेकर लैब से मिलान कराने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
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