बेटी से हरकत पर सौतेले पिता को पांच साल कैद इधर महज 12 साल की बच्ची से हरकत करने वाले सौतेले पिता को बच्ची की मां सहित पांच गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने दोषी पाते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। चंदन नगर थाना क्षेत्र के जीएनटी मार्केट में रहने वाले विनोद रघुवंशी ने 2 अप्रैल 2018 को पीडि़ता की मां रिश्तेदारों के घर गई थी तब सुबह करीब 4 बजे उससे अश्लील हरकत की थी। लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने बताया, पुलिस ने तीन अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपी पर 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।