पेड़ों की कटाई-छंटाई व शिफ्टिंग के लिए दरें तय
शहर में लगातार पेड़ों की कटाई, छंटाई के साथ ही पेड़ों की शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। नगर निगम ने पेड़ों की कटाई, छंटाई और शिफ्टिंग की ये दरें लागू कर दी हैं।
इंदौर
Updated: April 14, 2022 10:59:28 pm
इंदौर. शहर में लगातार पेड़ों की कटाई, छंटाई के साथ ही पेड़ों की शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। इस काम के लिए अभी तक नगर निगम एक नाममात्र का शुल्क ही जमा करवाता था। लेकिन अब निगम ने इसके लिए एक दर तय कर दी है।
निगम उद्यान विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें पेड़ों की कटाई, छंटाई और शिफ्टिंग पर आने वाले खर्चे को लेकर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दरें तय करने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव को निगम प्रशासक डॉ. पवन कुमार शर्मा ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। निगम ने पेड़ों की कटाई, छंटाई और शिफ्टिंग की ये दरें लागू कर दी हैं।
पेड़ों की कटाई छंटाई प्रत्यारोपण की तय फीस
छटाई कार्य 6,000 रुपए प्रति वृक्ष।
कटाई कार्य (30 सेमी से 120 सेमी व्यास वाले पेड़ों के लिए) 8,000 रुपए प्रति वृक्ष।
कटाई कार्य (120 सेमी व्यास वाले पेड़ों के लिए) 12,000 रुपए प्रति वृक्ष।
शिफ्टिंग कार्य (30 सेमी से 120 सेमी व्यास वाले पेड़ों के लिए) 9,000 रुपए प्रति वृक्ष।
शिफ्टिंग कार्य (120 सेमी से अधिक व्यास वाले पेड़ों के लिए) 12,000 रुपए
प्रति वृक्ष।
ये शर्तें रहेंगी
लागू
पेड़ों की कटाई, छंटाई, शिफ्टिंग के लिए आवेदन आने के बाद उसके लिए आवश्यक सक्षम स्वीकृती मिलते ही क्षेत्र का उद्यान दरोगा, आवेदन करने वालों को दरों की जानकारी देगा। निगम की ओर से तय राशि ही जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा कोई पैसा अलग से न तो दरोगा और न ही कोई ओर कर्मचारी लेगा। यदि कटाई करने पहुंची टीम कोई शुल्क लेती है और इसकी जानकारी मिली तो उन पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शुल्क जमा होने के 7 कार्यालयीन दिवस में (विशेष परिस्थतियों को छोड़ कर) ये काम कराना अनिवार्य होगा।
निगम की टीमों द्वारा ही पेड़ों की कटाई, छंटाई की जाएगी और उसके बाद जो लकडी निकलेगी उसे सिटी फारेस्ट स्थित निगम डिपो में जमा कराना होगा। वहीं झाडिय़ां, पत्तियाँ एंव समस्त पॉम प्रजाती के वृक्षों की लकडियां समीपस्थ स्थित ओडब्ल्यूसी मशीनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय दरोगा की होगी। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जा सकेगा।
यदि सक्षम स्वीकृति प्राप्त वृक्ष की शाखाएं, विद्युत लाईनों में आ रही हों तो पहले लाइनों को बंद कराया जाएगा, उसके बाद ही काम किया जाएगा। विद्युत लाइन बंद कराने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। इसके लिए आवेदनकर्ता को विद्युत कंपनी से लिखित में शटडाउन दिनांक व समय प्राप्त कर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।
स्थल पर कटाई, छंटाई एंव शिफ्टिंग कार्य के दौरान, घटना, दुर्घटना अथवा तृतीय पक्ष को किसी भी प्रकार की हानी होने पर उसकी जवाबदारी आवेदनकर्ता की रहेगी।
शिफ्टिंग संबंधी प्रकरणो में शिफ्टिंग का कार्य जेसीबी मशीनो एंव अन्य मशीनो द्वारा किया जाता है, अत: मशीनो को संबंधित वृक्ष तक पहुंचाने के लिए बाधाएं दुर कराने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की रहेगी।
पेड़ों का शिफ्टिंग कहां किया जाना है, उक्त स्थल का चयन विभागीय अधिकारियो द्वारा संबंधित आवेदनकर्ता से समन्वय कर किया जावेगा।

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