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बेटा भी निकला दुष्कर्म मामले में दोषी, पिता कई सालों से काट रहे जेल की सजा

locationइंदौरPublished: Apr 26, 2019 03:48:48 pm

Submitted by:

Manish Gite

बेटा भी निकला दुष्कर्म मामले में दोषी, पिता कई सालों से काट रहे जेल की सजा

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इंदौर/भोपाल। बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को भी रेप केस में गुजरात की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 30 अप्रैल को सजा सुनाएगी। नारायण साईं के खिलाफ इंदौर में भी प्रकरण दर्ज किया गया था।

बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को रेप केस में सूरत के सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। नारायण की सजा का ऐलान 30 अप्रैल को होगा। सूरत की रहने वाली दो बहनों ने नारायण साईं पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर नारायण और उसके पिता आसाराम बापू के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ रेप का केस 11 साल पुराना है।

 

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इस मामले में एक बहन ने लोकेशन की पहचान कर ठोस सबूत दिए। एक बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आसाराम के खिलाफ गुजरात की गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में 53 गवाहों के बयान दर्ज हुए। इन गवाहों में से ऐसे अहम गवाह भी हैं जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वे गवाह बन गए थे।

प्रकरण के बाद फरार हो गया था नारायण
प्रकरण दर्ज होने के बाद नारायण फरार हो गया था। पुलिस ने कई लोकेशन पर तलाश किया। 58 टीमें बनाकर देशभर में लगाई गई। हालांकि हरियाणा-दिल्ली सीमा पर वो सिख की वेशभूषा में पकड़ा गया था।

 

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यह भी है खास
-खुद को कृष्ण के स्वरूप वाला बताने वाला नारायण साईं के कृष्ण की तरह महिलाओं के बीच बांसुरी बजाने वाले वीडियो भी वायरल हो गए थे। इसी प्रकार के वीडियो आसाराम के भी सामने आए थे।
-नारायण साईं पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के भी आरोप लगे थे, लेकिन नारायण को इस मामले में जमानत मिल गई थी।
-अब इस मामले में देर से ही सही फैसला आ गया है।

इंदौर में भी हुआ था प्रकरण दर्ज
नारायण साई की पत्नी जानकी ने अपने पति और ससुर आसाराम पर प्रताडि़त करने के आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर जानकी ने इंदौर के खजराना पुलिस थाने में 19 सितंबर 2015 को शिकायत दर्ज कराई थी। जानकी ने अपनी शिकायत में कहा था कि 22 मई 1997 को उसकी शादी नारायण साईं (असली नाम नारायण हरपलानी) के साथ हुई थी। इसके बाद नारायण ने उसके सामने ही कई महिलाओं से अवैध संबंध बनाए, जिससे वो मानसिक प्रताड़ना सहने को मजबूर हुई। और तो और विरोध किया तो प्रताड़ित किया जाने लगा और उसे पत्नी मानने ससे भी इनकार कर दिया। इससे पहले, नाबालिग से दुष्कर्म के केस में जानकी के ससुर आसाराम को 2013 में इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया गया था।

नाजायज संतान का भी आरोप
जानकी ने यह भी आरोप लगाया था कि नारायण साईं धर्म के नाम पर ढोंग करता था। उसने कई बार अपने आश्रम की एक साधिका के साथ अवैध संबंध बनाए, जब साधिका गर्भवती हो गई तो उसने मुझसे कहा था कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। यह भी आरोप लगाया कि नारायण साईं ने उससे तलाक लिए बगैर ही उस साधिका से राजस्थान में जाकर शादी कर ली। जानकी के मुताबिक उस साधिका से नारायण साईं की एक संतान भी है।

 

सितंबर 2013
धोखे से शादी का मामला भी दर्ज
नारायण साईं पर इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है। एक महिला ने इंदौर की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ धोखे से अपने शादीशुदा सेवादार से शादी करवाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। यह मामला नौ साल पुराना है, लेकिन आसाराम के अंजाम से उत्साहित महिला ने नारायण साईं के खिलाफ नए सिरे से लड़ाई शुरू की थी।


यह भी है एक प्रकरण
पीड़ित महिला ने 2004 में भी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। नारायण साईं को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर से उसका नाम हटा दिया।


भोपाल में था आसाराम का आश्रम
मध्यप्रदेश के कई शहरों में आसाराम के आश्रम थे, जहां संतसंग के नाम पर आसाराम और नारायण साईं लोगों को प्रवचन के नाम पर गुमराह करते थे। भोपाल के गांधी नगर में भी बड़ा आश्रम था। यह आश्रम आसाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को गोंदरमऊ में आवंटित किया गया था। जिसकी 4.04 एकड़ जमीन की लीज एडीएम संतोष वर्मा ने निरस्त कर दी। लीज निरस्त होने के बाद यह जमीन शासन के खाते में आ जाएगी।

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