वाणिज्यिक कर विभाग माल परिवहन के लिए नया बिल जीएसटी काउंसिल द्वारा तय तिथि अनुसार आगामी १ अप्रैल से प्रदेश में इंटर स्टेट माल परिवहन पर इ-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा। प्रदेश में ही माल परिवहन के लिए इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदेश से अन्य राज्यों में ५० हजार या इससे अधिक का माल भेजने पर इ-वे बिल लागू होगा। यह बिल काउंसिल द्वारा तय कर योग्य वस्तुओं पर लागू होगा। इसके लिए व्यापारियों को एमआइसी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
आयकर में राहत के साथ झटका भी – आयकर के नियमों में एजुकेशन सेस अब ३ के बजाय ४ प्रतिशत लगेगा। – वेतनभोगी लोगों के लिए ४० हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। वहीं, १५ हजार रुपए मेडिकल बिल वापसी, १९५०० रुपए के ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की छूट को समाप्त किया गया है।
– सीनियर सिटीजन को ५० हजार रुपए मेडिक्लेम, ५० हजार रुपए ब्याज पर छूट।
– २५० करोड़ सालाना टर्न ओवर वाली कंपनियों को अब २५ प्रतिशत कार्पोरेट टैक्स देना होगा। पहले यह ३० प्रतिशत था।
– शेयर से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब १० प्रतिशत आयकर लिया जाएगा।
– अब चालू वित्तिय वर्ष का ही रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। पूर्व वर्षों जैसे वर्ष २०१५-१६ व २०१६-१७ के रिटर्न जमा करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
बिजली की दर बढऩे से रहेगी
प्रदेश में आगामी एक अप्रैल से नई बिजली की दरें लागू की जाती हैं। तीनों बिजली कंपनियों द्वारा लगभग ४ प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर नियामक आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई है, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए इसकी संभावना नहीं के बराबर है।
बायपास पर बढ़ेगा टोल बायपास के दोनों टोल प्लाजाओं पर दरों मे ५ से २० रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नान कमर्शियल व्हीकल के मासिक पास अब २३५ रुपए के स्थान पर २५० रुपए के बनेंगे। दरें इस प्रकार रहेगी।
वाहन टोल ए, टोल बी
कसा, जीप, लाइट मोटर व्हीकल ५० १५ लाइट कर्मशियल व्हीकल, मिनी ट्रक ८० २५ बस या ट्रक १६५ ५०
हैवी मशीनरी व मल्टी एक्सेल वाहन २६० ७५ ओवर साइज वाहन ३१५ ९५
सुरक्षित होगा सफर – टैक्सी, बस सहित सभी यात्री परिवहन वाहनों में जीपीएस, स्पीड गवर्नर व पैनिक बटन अनिवार्य होगा। ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा आदि को राहत रहेगी।
– वीआईपी नंबरों के लिए नई सीरिज सीवाय परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड होगी।
– ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड बदल जाएगा। इस पर अंगदान सहित कई अन्य जानकारियों को जोड़ा जाएगा।