महिला को पीटने वाले पुलिसवालों पर नहीं किया प्रकरण दर्ज
इंदौर . वीआईपी रोड पर सदर बाजार थाने के पुलिसकर्मियों और दंपती के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने दंपती के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया। दंपत्ति ने भी सदर बाजार थाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवेदन दिया था। फुटेज में दपंत्ति से पुलिस मारपीट करते दिख रही है, पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सिर्फ दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया।
सोमवार रात इंजीनियर संदीप बंसल और उनकी अकाउंटेंट पत्नी शोभा एक्टिवा से जा रहे थे। डीआरपी लाइन के पास विधायक संजय शुक्ला के भाई गोलू की बस ने दंपती को कट मार दिया था। दंपती बस का पीछा करते हुए जांच पॉइंट तक आ गए थे। दोनों का सामना एसआई आरके यादव से हुआ था। दोनों ने बस रुकवाने के लिए एसआई से कहा। दोनों ने बताया कि बस चालक ने उन्हें कट मारा है। इस पर एसआई ने उन्हें थाने जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहा।
इसी दौरान दंपती का उनसे विवाद हो गया। महिला ने एसआई के साथ झूमा-झटकी शुरू कर दी। उसका कॉलर पकड़ा और मारपीट करने लगी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी दंपती पर टूट पड़े। पुलिसकर्मियों ने महिला शोभा और उसके पति सुदीप को जमकर पीटा। पुलिसकर्मी भी इस फुटेज में मारपीट करते दिख रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने महिला और उसके पति पर तो शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की।
पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो सकता है प्रकरण एडवोकेट दीपेश शर्मा से जब इस संबंध में बात की तो उनका कहना है कि पुलिस भी किसी से मारपीट नहीं कर सकती। पुलिस मारपीट कर रही है तो यह अपराध है, इसमें पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। कोर्ट से निजी परिवाद लगाकर पुलिसकर्मियों पर प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है। सीधे 154 के तहत एसपी के यहां से भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं हाईकोर्ट एडवोकेट मनीष यादव का कहना है कि जिस तरह दो लोगों के लडऩे पर पुलिस दोनों पर कार्रवाई करती है, क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है इसलिए दंपत्ति के साथ पुलिस पर भी प्रकरण दर्ज हो सकता है।