आइपीसी की धारा 188 मप्र में गैर जमानती है। इसके तहत यदि किसी के खिलाफ केस दर्ज किया है तो उसमें गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे केस को सरकारें खुद ही वापस ले लेती है।
अविनाश सिरपुरकर, एडवोकेट
अविनाश सिरपुरकर, एडवोकेट
इंदौरPublished: Jan 09, 2020 02:05:40 am
Mohan Mishra
सहकारिता मंत्री ने की थी गिरफ्तारी की बात
अब विजयवर्गीय की गिरफ्तारी के सवाल को टाल रहे हैं गृह मंत्री बच्चन