अब प्रायवेट स्कूलों को आरटीई के तहत नवीन मान्यता-नवीनीकरण कार्य अब एम शिक्षा मित्र एप के माध्यम से होगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार 20 जनवरी से प्रायवेट स्कूलों को सत्र 2020-21 के लिए नवीन मान्यता हेतु एम-शिक्षा मित्र एप के माध्यम से ही ऑनलाइन करना होगा। आरटीई के मापदंडों को पूरा करने के लिए स्कूल में उपलब्ध अधोसंरचना की मोबाइल ऐप से जियों टैग फोटो लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से स्कूल संचालक यूजर पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से मान्यता का आवेदन करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि प्रायवेट स्कूल संचालक बिना किसी की मदद से अपने मोबाइल से ही नवीन स्कूल का आवेदन कर लें।
प्रायवेट स्कूल संचालक को केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मान्यता का कार्य करना होगा। जिन स्कूलों की मान्यता अवधि इस सत्र में समाप्त हो रही है उन्हें भी अपना नवीनीकरण का आवेदन एप के माध्यम से ही करना होगा। नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल संचालक को जिस आईडी के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई उसी के माध्यम से मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा।
बीआरसी करेंगे निरीक्षण नवीन स्कूल के आवेदन के बाद बीआरसी को संबंधित स्कूल का ाौतिक सत्यापन करना होगा। इसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को ोजना होगा। डीईओ ही संबंधित स्कूलों को मान्यता जारी करेगा।