भारत सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, स्ट्रॉ, चम्मच, कांटे, कप, प्लास्टिक पैकिंग आयटम, प्लास्टिक के आमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आईस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल के साथ अन्य वस्तुएं शामिल हैं। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, परिवहन, संग्रहण, वितरण, ब्रिकी और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में अवगत कराने के लिए निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने एक बैठक सिटी बस ऑफिस में रखी।
शहर के डीलर, विक्रेताओं और व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक रखी गई। इसमें निगमायुक्त पाल ने सभी को अवगत कराया कि 1 अगस्त के बाद प्रतिबंधित इन वस्तुओं का शहर में उत्पादन और विक्रय हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके चलते 100 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। इससे बचने के लिए तत्काल प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय बंद कर दिया जाए। बैठक के दौरान इन प्रतिबंधित वस्तुओं के विकल्प को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्प को लेकर मेला लगाने का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान स्टिक डिस्ट्रीब्बूटर्स, डीलर, उत्पादक और विक्रेताओं की समस्याओं पर भी चर्चा की गई।
