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इंदौर

अच्छी खबर : इस एयरपोर्ट पर अगर भूल गए कोई सामान तो वापसी के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम

एएआइ के पोर्टल पर लॉस्ट एंड फाउंड की लिंक पर मिलेगी गुम सामान की जानकारी
90 दिन बाद नीलामी कर देगा एयरपोर्ट

इंदौरNov 20, 2019 / 03:16 pm

हुसैन अली

अच्छी खबर : इस एयरपोर्ट पर अगर भूल गए कोई सामान तो वापसी के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम

अच्छी खबर : इस एयरपोर्ट पर अगर भूल गए कोई सामान तो वापसी के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम

अभिषेक वर्मा @ इंदौर. देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले हवाई यात्रियों को एक और सौगात मिली है। अब एयरपोर्ट पर गुम हुए या गलती से भूले सामान को पाने के लिए ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। टर्मिनल पर मिलने वाले ऐसे सभी सामान की जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। ९० दिनों के भीतर क्लेम नहीं करने पर एयरपोर्ट प्रबंधन इस सामान की नीलामी कर देगा।
अच्छी खबर : इस एयरपोर्ट पर अगर भूल गए कोई सामान तो वापसी के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम
एएआइ (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने कुछ महीने पहले इंदौर एयरपोर्ट को लॉस्ट एंड फाउंड कैटलॉग में शामिल किया है। इसके तहत एयरपोर्ट पर मिलने वाले सभी लावारिस सामान की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। यात्री पोर्टल से जानकारी ले सकते हैं कि उनका सामान एयरपोर्ट प्रबंधन को मिला है या नहीं। पोर्टल पर अपना सामान प्रदर्शित होने पर यात्री ऑनलाइन ही क्लेम कर सकते हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर बैग, सनग्लासेस, मोबाइल फोन, चार्जर, बैनर, शेविंग किट, घड़ी, पैन ड्राइव, हैडफोन, कपड़े सहित बड़ी संख्या में लावारिस सामान मिला है। हालांकि, ज्यादातर सामान यात्री खुद ही छोडक़र जाते हैं।
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इसकी वजह फ्लाइट में सामान की वजन सीमा निर्धारित होना है। सामान ज्यादा होने पर एयरलाइंस अतिरिक्त राशि वसूलती है। 90 दिनों के भीतर क्लेम नहीं होने वाले सामान की नीलामी कर दी जाती है। पेरिशेबल सामान के लिए 48 घंटे के भीतर ही क्लेम करना होता है। एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने बताया, 2014 से अब तक का सामान कबाड़ में पड़ा हुआ था। पुराने सामान की नियमानुसार नीलामी की गई है। अब 90 दिन से ज्यादा सामान नहीं रखा जाएगा।
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यात्रा का सबूत जरूरी

गुम सामान वापस पाने के लिए यात्रा का सबूत जरूरी है। लॉस्ट एंड फाउंड पर सभी लावारिस सामान की जानकारी अपलोड रहती है। यात्री अपने सामान की पहचान कर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। बोर्डिंग पास, आइडी कार्ड और सामान की पूरी जानकारी बताना होगी। अगर यात्री किसी ओर को सामान लाने के लिए अधिकृत करते हैं तो इसका पत्र लाना होगा।

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