must read : अफसरों पर जादू कर इस अधिकारी ने लिया प्रमोशन और बन गया करोड़ों का मालिक, ऐसे हुआ खुलासा निगम ने यहां ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पी प्लस 6 ऊंचाई के दो टॉवर की मल्टी तोडऩे का काम शुरू किया था। इसके लिए नोटिस जारी किए थे, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। कोर्ट ने नियमों का पालन करते हुए मल्टी की कंपाउंडिंग करने के आदेश दिए थे। इस पर मल्टी मालिकों के आवेदन पर निगम ने सुनवाई की थी। निगम ने आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि भूमि का उपयोग ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट में निर्माण वैध नहीं किया जा सकता। निगम ने कोर्ट को भी जवाब के बारे में जानकारी दे दी थी। इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होने से ब्लास्ट से तोडऩे की तैयारी की जा रही है। निगम ने इसके लिए विस्फोट विशेषज्ञ शरद सरवटे से भी चर्चा कर ली है। निगम ने कार्रवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। निगम अनुमति के लिए फिर कलेक्टर को आवेदन भेज रहा है।
must read : पहले आपस में भिड़े भाजपा पार्षद, बाद में सुर में सुर मिलाते दिखे निगम ने चार माह पहले भी इस मल्टी को विस्फोट से उड़ाने की तैयारी की थी, लेकिन कलेक्टर कार्यालय से विस्फोट की अनुमति जारी नहीं हो पाई थी। लगभग 15 दिन तक अफसर टालते रहे थे, इसी बीच मामला हाई कोर्ट चला गया था।
ग्रीन बेल्ट के निर्माण की कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। इस मामले में हमने हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अपील खारिज कर दी। अब इसे तोडऩे के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। विस्फोट की अनुमति मिलने की उम्मीद है।-देवेंद्रसिंह, अपर आयुक्त