नियमों का पालन भी करना होगा
साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के नियमों का पालन भी करना होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित आर्या ने छेड़छाड़ के आरोपी को शर्त मानने पर जमानत दी है। मामला उज्जैन के भाटपचालान इलाके का है।
जमानत याचिका लगाई गई थी
अप्रैल में पड़ोसी महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विक्रम बागरी पर केस दर्ज हुआ था। जून में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से जेल में है। आरोपी की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी।
अन्य शर्तें रखी
वीडियो कॉन्फेंरसिंग से हुई सुनवाई में आरोपी की ओर से एडवोकेट विशाल पाटीदार और शासन की तरफ से एडवोकेट सुधांशु व्यास ने तर्क रखे। व्यास के मुताबिक, सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50 हजार की जमानत पर छोडऩे के आदेश के साथ जो अन्य शर्तें रखी, उसमें एक उल्लेखनीय शर्त यह है कि आरोपी 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीडि़ता के घर राखी व मिठाई लेकर जाएगा, पीडि़ता से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे।
आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करेगा
पीडि़ता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परम्परा अनुसार उसे 11 हजार रुपए देगा और पीडि़ता के बेटे को भी 5 हजार रुपए कपड़े व मिठाई के लिए देगा। इस घटना के फोटोग्राफ्स हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए। साथ ही यह अंडरटेकिंग भी देना होगी कि समय-समय पर सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन करेंगा और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करेगा।