इंदौर

बैंकिंग कामकाज के लिए इन लोगों को शर्तों के साथ धारा 144 में मिली छूट

जारी आदेश के अनुसार जिले की 52 गैस एजेंसियों, 65 पेट्रोल पम्प तथा महिन्द्रा एग्री सोल्यूशन्स को छूट प्रदान की गई है।

इंदौरApr 10, 2020 / 09:10 am

KRISHNAKANT SHUKLA

इंदौर : कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर में फुल लॉकडाउन धारा 144 लागू है। जिसके चलते जरूरी सेवा में लगे लोगों को बैंक संबंधी परेशानियां बढ़ गई थी। अब कलेक्टर ने बैंकिग लेनदेन के लिए पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी और महिन्द्रा एग्री सोल्यूशन्स के कर्मचारियों को धारा 144 के तहत लगे प्रतिबंधों में शर्तों के आधार पर राहत दी है। इससे जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैंकिंग रुपए लेन-देन का काम कर सकते हैं।

अधिकृत जारी पहचान पत्र रखना जरूरी होगा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी और महिन्द्रा एग्री सोल्यूशन्स इंदौर को आ रही बैंकिंग कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश में बैंकिंग संव्यवहार की छूट विभिन्न शर्तों के तहत प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार बैंकों में इन संस्थानों के अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कैश भी स्वीकार किये जायेंगे। अधिकृत संस्थानों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर द्वारा जारी पहचान पत्र रखना होगा। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के प्रबंध भी करना होंगे। जारी आदेश के अनुसार जिले की 52 गैस एजेंसियों, 65 पेट्रोल पम्प तथा महिन्द्रा एग्री सोल्यूशन्स को उक्त छूट प्रदान की गई है।

कोरोना से निपटने घर-घर जाकर होगा सर्वे

कलेक्टर मनीष सिंह की विशेष पहल पर इंदौर के कोरोना संक्रमित क्षेत्रों तथा आस-पास के क्षेत्रों में जागरूकता तथा वहाँ के रहवासियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने और उनका इलाज कराने के लिये विशेष दल भेजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले चार दिनों से लगातार संक्रमित क्षेत्रों में दल भेजे जा रहे हैं। शहर के कोरोना संक्रमित चंदन नगर, धार रोड, स्कीम नंबर 71 तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वे, प्राथमिक उपचार तथा जागरूकता के लिये 60 से अधिक दल भेजे गये। यह दल घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। यह दल कोरोना वायरस के संबंध में फैले भ्रम को भी दूर करेंगे।

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