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इंदौर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आटा चक्की संचालित करने की छूट

locationइंदौरPublished: May 16, 2020 08:38:19 am

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

आटा चक्की संचालक अपने संस्थान पर अधिकतम दो कर्मचारी लगा सकेंगे

इंदौर शहर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आटा चक्की संचालित करने की छूट

इंदौर शहर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आटा चक्की संचालित करने की छूट

इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आटा चक्की को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने 29 मार्च 2020 को लगाये गये प्रतिबंध में संशोधन करते हुए इंदौर शहर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आटा चक्की संचालित करने की छूट प्रदान की है।

अनुमति प्रदान की गई है
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में आटा चक्की संचालन हेतु प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमति प्रदान की गई है। सायंकाल 5 बजे आटा चक्की का संचालन बंद करना अनिवार्य होगा। आटा चक्की संचालक अपने संस्थान पर अधिकतम दो कर्मचारी लगा सकेंगे तथा उन्हें मास्क व अन्य सावधानियों का पालन जैसे समय-समय पर सेनेटाइजर से हाथ सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

आटा चक्की संचालक स्वयं को भी मास्क पहनना एवं समय-समय पर सेनेटाइजर से हाथ साफ करना अनिवार्य होगा। यह कार्यवाही संचालक एवं उपस्थित कर्मचारियों के साथ-साथ आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य है।

सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मौजूद रह सकेंगे

आदेश में आटा चक्की पर किसी भी एक समय में संचालक सहित अधिकतम पांच लोग दो गज की दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मौजूद रह सकेंगे। किसी भी आटा चक्की पर ज्यादा संख्या में ग्राहक संभावित हो तो आटा चक्की संचालक उन्हें अलग-अलग समय पर बुलाकर उनका कार्य करेंगे।

इस आटा पिसवाने के कार्य पर जाने हेतु अलग से कर्फ्यू पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश के तहत इस महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु आमजन को यह सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ किये जाने पर आमजन को यह सन्तुष्ट करना होगा कि वे इस कार्य हेतु ही घर से जा रहे हैं। साथ ही सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर जारी शासन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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