जांच अधिकारी जितेंद्र सिंह के मुताबिक फरियादी राधेश्याम सोनी निवासी शक्कर बाजार की शिकायत पर आरोपी राकेश कुमार पिता माणिकलाल बामोरिया निवासी महालक्ष्मी नगर, उनकी पत्नी किरण, बेटे के खिलाफ मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। फरियादी की ज्वेरलरी शॉप है। आरोपी पक्ष कई बार उनसे ज्वेलरी खरीदने के बहाने मिल चुके है। इसके बाद दोनों पक्षों में मधुर संबंध बन गए। कुछ वर्ष पूर्व व्यापारी ने तंगी के चलते सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त राकेश कुमार से रुपए उधार लिए। जिसे आरोपी डेली कलेक्शन के रूप में उनसे वसूलने लगे। व्यापार में नुकसान होने पर व्यापारी जब ऋण नहीं चुका पाए तो आरोपी ने पेनल्टी के नाम पर मोटा ब्याज वसूला। मूल राशि देने के बाद उनसे डेढ़ लाख वसूले गए। आरोपियों ने उन्हें ऋण लेने के लिए बाध्य करते हुए अमानत के तौर पर १० कोरे चेक ले लिए। फिर बाद में अवैध रूप से रुपया वसूलने का काम शुरू कर दिया। सभी रुपए नहीं देने पर झूठे प्रकरण में उन्हें फंसाने की धमकी देने लगे। परेशान होकर व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की। प्रथम दृष्टया जांच में आरोपियों द्वारा बगैर लाइसेंस के ब्याज वसूलने की बात सामने आई है। जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।