कलेक्टर ने आदेश में लिखा, वाहनों में यात्रा के दौरान लूट, हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट, ठगी, अभद्रता, मनमानी, अवैध किराया वसूली, तय सीमा से तेज वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग की घटनाओं से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इनमें वाहन चालक व स्टाफ के शामिल होने की बात सामने आती है, जिसके कारण सभी की जानकारी पुलिस के पास होना जरूरी है। सभी वाहन मालिक 45 दिन में वाहन व स्टाफ की पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराएं, अन्यथा कार्रवाई होगी। पुलिस दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। स्टाफ बदलने की जानकारी भी 7 दिन में पुलिस को दें।
-रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में हुई घटना के बाद पुलिस ने सभी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के लिए प्रयास शुरू कर दिए -धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं होने से इसमें देरी हो रही थी।