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मासूमों पर स्कूलों में हो रहे अत्याचार, पुलिस को नहीं है स्टॉफ की जानकारी

locationइंदौरPublished: Oct 13, 2017 10:52:18 pm

Submitted by:

amit mandloi

सरकारी परिवहन व स्कूल-कॉलेज स्टाफ की जानकारी पुलिस को देना जरूरी

school-collage staff police verification
इंदौर. स्कूल-कॉलेज की बसों की साथ ही लोक परिवहन के वाहन के चालक-परिचालक की जानकारी पुलिस को देना होगी। कलेक्टर ने इसके लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। 45 दिन में वाहन के साथ ही स्टाफ की जानकारी देना होगी।
पुलिस के प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में हुई घटना के बाद पुलिस ने सभी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं होने से इसमें देरी हो रही थी। दो दिन पूर्व ओल्ड सीहोर रोड के स्कूल में ऑटो रिक्शा चालक ने बच्ची के सामने आपत्तिजनक हरकत के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा और कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। अब स्कूल-कॉलेज से अनुबंधित वाहनों के साथ ही विद्यार्थी परिवहन तथा लोक परिवहन के मैजिक, ऑटो रिक्शा, वैन, कार, बस, सिटी बस, स्कॉय बस, आईबस, मेट्रो टैक्सी, कैब टैक्सी वाहन के साथ ही उसके मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर आदि स्टाफ की पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को देना होगी।
कलेक्टर ने आदेश में लिखा, वाहनों में यात्रा के दौरान लूट, हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट, ठगी, अभद्रता, मनमानी, अवैध किराया वसूली, तय सीमा से तेज वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग की घटनाओं से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इनमें वाहन चालक व स्टाफ के शामिल होने की बात सामने आती है, जिसके कारण सभी की जानकारी पुलिस के पास होना जरूरी है। सभी वाहन मालिक 45 दिन में वाहन व स्टाफ की पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराएं, अन्यथा कार्रवाई होगी। पुलिस दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। स्टाफ बदलने की जानकारी भी 7 दिन में पुलिस को दें।
-रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में हुई घटना के बाद पुलिस ने सभी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के लिए प्रयास शुरू कर दिए

-धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं होने से इसमें देरी हो रही थी।
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