अब जिले के ग्रामीण इलाकों में किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन के मुताबिक बिना इजाजत के रैली, सभा, आम सभा, धरना, जुलूस, मौन जुलूस यहां तक कि डीजे और लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। धारा-144 के बाद जो भी व्य़क्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा उसे दंड संहिता धारा -188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वही निजी और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
यह भी पढ़ेंः तीसरे विश्वयुद्ध की आहट के बीच भारत ने बनाया 500 किलो का बम, पूरा एयरपोर्ट कर देगा तबाह
एडीएम पवन जैन ने धारा -144 के आदेश जारी किए हैं, आदेश में जिले के चंद्रावतीगंज, सांवेर रोड, मानपुर, महू, किशनगंज, बड़ौदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा, खुडैल और क्षिप्रा का नाम शामिल है। अब इन इलाकों रैली-जुलूस धरना-प्रदर्शन सहित कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर पाबंदी रहेगी। यदि कोई आयोजन करना है तो पहले संस्था या व्यक्ति को प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।
यह भी पढ़ेंः नवरात्रि 2022: एक ऐसा मंदिर जहां महिलाओं को माता के दर्शन करना वर्जित, अब दर्शन को लेकर बड़ा फैसला
आदेश में न्यायाधिपती, न्यायधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड और अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंधों से विरत रखा है। प्रबंध की अवधि में किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, कटआउट और झंडा सहित इस तरह के सामान पर भी रोक रहेगी, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।