इंदौर

बेटों ने मिलकर जला दिया था मां के प्रेमी को, अब मिला आजीवन कारावास

बेटों ने मिलकर जला दिया था मां के प्रेमी को, अब मिला आजीवन कारावास

इंदौरMay 06, 2018 / 12:37 pm

अर्जुन रिछारिया

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इंदौर. मां के प्रेमी को जिंदा जलाकर मारने वाले बेटे को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में एक अन्य बेटा भी शामिल था, लेकिन पांच साल पुराने मामले में वह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अपर सत्र न्यायाधीश तजिंदर सिंह अजमानी की कोर्ट ने 19 गवाहों के बयान सहित मृतक गजानंद के मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सजा सुनाई है। हत्यारे पर कोर्ट ने दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक मोहनलाल बागौरा के मुताबिक घटना 4 जुलाई 2013 की है। शिवाजी नगर के पास गणेश नगर में रहने वाले विशाल पिता सुनील ने उनकी मां के प्रेमी गजानंद को अपने भाई गोली के साथ मिलकर घर पर घासलेट डालकर आग लगा दी थी।
63 प्रतिशत जली हुई स्थिति में गजानंद को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया। 6 जुलाई को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृत्यु पूर्व गजानंद ने पुलिस को बताया था कि विशाल और गोली ने उसे जलाया था। परदेशीपुरा पुलिस ने दोनों के खिलाफ भादवि की धारा ३०२ और ३४ के तहत केस दर्ज किया था। घटना के बाद विशाल को तो पुलिस ने पकड़ लिया था पर गोलू अब भी फरार है। शनिवार को कोर्ट ने विशाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
महिला से छेड़छाड़
बाणगंगा इलाके में महिला से छेड़छाड क़ा मामला सामने आया। पुलिस ने बताया, 20 वर्षीय महिला शुक्रवार को घर के पास बने सार्वजनिक शौचालय पर जा रही थी। रास्ते में विकास पिता सुरेश निवासी भांगिया ने रोककर छेड़छाड़ की। वह महिला पर पति को छोडक़र उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। महिला ने शोर मचाया तो वह भाग निकला। उधर, एमआइजी इलाके में किशोरी के घर में रूपेश उर्फ पाई ने छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर रूपेश घर से भाग निकला। पुलिस ने केस दर्ज कर रूपेश की तलाश शुरू की है।

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