‘जेल की व्यवस्थाओं को लेकर जिला जज की जांच रिपोर्ट करें पेशÓ
इंदौरPublished: Sep 22, 2021 03:36:09 pm
हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई
‘जेल की व्यवस्थाओं को लेकर जिला जज की जांच रिपोर्ट करें पेशÓ
इंदौर. शहर की दोनों जेलों की बदहाल स्थिति को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की युगल पीठ ने इस मामले में जिला जज की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कोरोना काल के पहले हाई कोर्ट ने जिला जज को आदेश दिए थे कि याचिका में उठाए बिंदुओं के आधार पर दोनों जेलों की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। कोरोना के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी, अब दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करना होगी। सीनियर एडवोकट अविनाश सिरपुरकर के माध्यम से दायर याचिका मुद्दा उठाया है कि जेलों में क्षमता से तीन गुना तक अधिक कैदियों को रखा जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कैदियों में जेल में रहने के दौरान ही कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जेलों में डॉक्टर भी नहीं हैं। ऐसे कैदी भी जेल में सालों से बंद हैं जो नाममात्र का अर्थदंड भी जमा नहीं कर पा रहे। याचिका में महिला कैदियों की बदतर स्थिति का मुद्दा भी उठाया है। कहा है, उन्हें जेल में सेनेटरी नैपकिन तक नहीं मिलती। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महिला डॉक्टर तक नहीं है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज डीन और प्रशासन को भी नोटिस जारी कर पूछा है, क्या कैदियों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराया जा सकता है। एडवोकेट सिरपुरकर ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने इस जांच रिपोर्ट को तलब करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।