टॉवर को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान कंपनी ने जानकारी दी कि टॉवर हटा लिया है। इस पर जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने याचिका निराकृत कर कहा कि यदि भविष्य में फिर टॉवर लगाया जाए तो रहवासी याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। टॉवर लगना शुरू होने पर जनवरी में क्षेत्रीय निवासी सिंपल वर्मा ने एडवोकेट सोनाली गुप्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में जिओ के एमडी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर व संभागायुक्त को पक्षकार बनाया था।
must read : बेटे-बहुओं का अत्याचार, दो दिन मंदिर के बाहर भूख से तड़पी मां, व्यथा सुन पुलिस भी रो पड़ी नियमों की उड़ाई गई थी धज्जियां एडवोकेट गुप्ता ने बताया, दिसंबर 2018 में भी जियो ने मोबाइल टॉवर लगाने का काम शुरू किया था, जिसका रहवासियों ने विरोध किया। जहां टॉवर लगाया जा रहा था, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर दो स्कूल हैं। नियमानुसार अस्पताल और स्कूलों से कम से कम 500 मीटर दूरी तक कोई मोबाइल टॉवर नहीं होना चाहिए। दिसंबर 2018 में काम शुरू होने पर रहवासियों ने नगर निगम, कलेक्टर व मप्र प्रदूषण बोर्ड में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता सिंपल वर्मा ने कहा, हमारीमुहिम में नगर निगम ने काफी मदद की। इसके अलावा कॉलोनी निवासी स्विटी राय, सुलोचनादेवी वर्मा, प्रीति बाला ने भी सहयोग दिया।