थांदला में एडीपीओ और मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि घटना जनवरी 2018 की है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिक्षक ने 13 मई 2019 को थाने में प्रस्तुत होकर सरेंडर किया था। जेएमएफसी कोर्ट थांदला के जज जय पाटीदार ने शिक्षक की जमानत अर्जी ने खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। छात्रा के पिता शिवप्रतापसिंह ने शिक्षक मनोज वर्मा के खिलाफ शिकायत की थी।
यह है पूरा मामला पिता के अनुसार बेटी जनवरी 2018 में एक से दस तारीख के बीच स्कूल नहीं गई। इस दौरान उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिसकी मेडिकल पर्ची भी उनके पास है। जब छात्रा 11 तारीख को स्कूल गई तो उसका होमवर्क पूरा नहीं था। इस पर शिक्षक मनोज वर्मा ने कक्षा की अन्य 14 छात्राओं से हर दिन उसे दो-दो थप्पड़ लगवाए। 16 तारीख तक छात्रा को हर दिन 28-28 थप्पड़ लगवाए गए। जब एक सप्ताह बाद बेटी घर आई तो वो काफी तनाव में थी। बार-बार पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया। 22 तारीख को स्कूल में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर 25 जनवरी को थाने में शिकायती आवेदन दिया। प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षक मनोज वर्मा को निलंबित कर आलीराजपुर में अटैच कर दिया गया था।