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चश्मदीद गवाह को बयान देने से पहले मिली धमकी, कोर्ट ने कहा- तत्काल संदिग्धों को पकड़ो

locationइंदौरPublished: Jul 13, 2018 09:07:47 pm

Submitted by:

amit mandloi

– एमजी रोड पुलिस ने की कार्रवाई, फिर हुए कोर्ट में बयान
– घटना के एक साल बाद ट्रायल शुरू, पत्नी ने भी दर्ज कराए बयान

INDORE POLICE

बलात्कार, हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, 15  हजार रुपए का अर्थदंड


इंदौर.
एक साल पहले मॉर्निंग वॉक पर सिरपुर तालाब गए ड्राय फ्रूट व्यापारी अजय काकाणी की लूट की नियत से की गई हत्या के प्रकरण की कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई। गुरुवार को अतुल की पत्नी प्रिया के बयान होने के बाद शुक्रवार को घटना के चश्मदीद गवाह अजय गुप्ता के बयान होना थे। अपर सत्र न्यायाधीश मनीष बसेर की कोर्ट में सुबह जब वे बयान देने पहुंचे तो उन्हें किसी अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाला खुद को हत्याकांड के आरोपी चेतन नाथ का भाई बता रहा था। उसने पहले बयान नहीं देने के एवज में पैसों का लालच दिया, लेकिन अजय द्वारा इनकार करने पर उन्हें देख लेने की धमकी दी गई। फोन करने वाले लं कहा, थोड़े दिन बाद मेरा भाई जेल से बाहर आ जाएगा फिर तुम्हें देख लेंगे।
धमकी मिलने के बाद अजय घबरा गए, उन्होंने जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख और महेंद्र मौर्य को इसकी जानकारी दी। वकीलों ने इसकी शिकायत न्यायाधीश से की। कोर्ट ने कहा, तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से करें और पुलिस तुरंत एक्शन ले। इसके बाद गुप्ता ने वकीलों के साथ जाकर एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश के चलते पुलिस कोर्ट पहुंची और कोर्ट रूम के बाहर खड़े संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे छोड़ा गया। वहीं, धमकी देने के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भादवि की धारा ५०६ के तहत केस दर्ज किया गया।
इसके बाद कोर्ट में अजय गुप्ता के बयान दर्ज कराए गए। एडवोकेट महेंद्र मौर्य के मुताबिक अजय ने बताया, २३ जून २०१७ को रोज की तरह अतुल काकाणी के साथ वह सुबह सेर पर गए थे। सिरपुर तालाब की पाल से गुजर रहे थे, तभी दो युवक आए और पीछे से अतुल की सोने की चेन खींचने लगे। विरोध करने पर चाकू से जांग और पेट पर वार कर भाग गए। गंभीर हालत में अतुल को यूनिक अस्पताल ले गए थे। बाद में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तार किया था। अजय ने कोर्ट में मौजूद आरोपी चेतन नाथ और अर्जुन त्यागी को पहचाना और कहा इन्हीं ने हमला किया था। शुक्रवार को अजय का प्रतिपरीक्षण भी होना था, लेकिन आरोपियों के वकील द्वारा समय मांग ने पर कोर्ट ने २४ जुलाई को अगली सुनवाई के आदेश दिए हैं। इस दिन गवाह सुनील गुप्ता के भी बयान होंगे। एडवोकेट अपूर्व जैन ने बताया, २३ जून २०१७ को हुए हत्याकांड में पुलिस ने अर्जुन त्यागी, चेतन नाथ, शुभम उर्फ नेपाली, सेवाराम सहित दो महिलाओं को भी आरोपी बनाया है। महिलाओं पर आरोपियों को अपने घर में पनाह देने और सबूत मिटाने का आरोप है। २३ जून को घटना होने के बाद २५ जून को उपचार के दौरान अजय काकाणी की मौत हो गई थी।
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