ऑनलाइन नहीं तो रिन्यूअल नहीं
ड्रायविंग लाइसेंस की सभी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल से होना है। एेसे में डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। डायरी पर बने लाइसेंस भी अब ऑनलाइन होंगे। विभाग ने निर्देश जारी किए है कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस है वे अपना रजिस्ट्रेशन सारथी पर कराएं अन्यथा उनके रिन्यूअल, डुप्लीकेट और संशोधन नहीं हो सकेगा। उन्हें प्रक्रिया कर नया सिरे से लाइसेंस बनवाना होगा।
ड्रायविंग लाइसेंस की सभी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल से होना है। एेसे में डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। डायरी पर बने लाइसेंस भी अब ऑनलाइन होंगे। विभाग ने निर्देश जारी किए है कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस है वे अपना रजिस्ट्रेशन सारथी पर कराएं अन्यथा उनके रिन्यूअल, डुप्लीकेट और संशोधन नहीं हो सकेगा। उन्हें प्रक्रिया कर नया सिरे से लाइसेंस बनवाना होगा।
2002 के पहले डायरी पर बने लाइसेंस
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि 2002 के पहले के सभी लाइसेंस ऑफलाइन बने है। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। इनकी वैधता 20 साल की होती है। एेसे लाइसेंस के रिन्यूअल, डुप्लीकेट और संशोधन के आवेदन आते हैं। हजारों की संख्या में डायरी पर बने लाइसेंस शहर में है।
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि 2002 के पहले के सभी लाइसेंस ऑफलाइन बने है। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। इनकी वैधता 20 साल की होती है। एेसे लाइसेंस के रिन्यूअल, डुप्लीकेट और संशोधन के आवेदन आते हैं। हजारों की संख्या में डायरी पर बने लाइसेंस शहर में है।