इंदौर

फंड की कमी से बड़े रिफंड नहीं लौटा पा रहा आयकर विभाग

विभाग और टैक्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशन की बैठक में उठा रिफंड का मु²ा
 

इंदौरOct 16, 2019 / 08:22 pm

अभिषेक वर्मा

फंड की कमी से बड़े रिफंड नहीं लौटा पा रहा आयकर विभाग

इंदौर.
करदाताओं को आ रही व्यवहारिक परेशानी दूर करने के उ²ेश्य से बुधवार को आयकर विभाग और टैक्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें एसोसिएशन की ओर से कई परेशानी विभाग के संज्ञान में लाई गई। पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि विभाग द्वारा बड़ी राशि वाले रिफंड रोके जा रहे है। विभाग ने इसे सही मानते हुए बताया कि फंड की कमी के कारण बड़े रिफंड नहीं हो पा रहे है। इसके लिए जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे।
सीबीडीटी में 25 लाख से कम के कर अपवंचन में प्रॉसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसलिए इस नोटिफिकेशन को पूर्व में फाइल हुए 25 लाख से कम के प्रॉसिक्यूशन केस पर भी लागू किया जाएं। मुख्य आयकर आयुक्त डीपी होकिप ने कहा कि यह नोटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए पुराने केस वापस नहीं लिए जा सकते। ऐसे पुराने केस में अभी भी 31 दिसंबर 2019 तक कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। टीपीए ने मांग रखी कि करदाता से संबंधित पुरानी डिमांड जो सीपीसी में विभाग द्वारा अपलोड की गई उसमें कई गलतियां है। इससे करदाता को सीपीसी नोटिस आ सकता है। यदि कोई रिफंड आ रहा है तो पुरानी डिमांड रिफंड से एडजस्ट की जा रही है। करदाता जब इस पर आपत्ति लेते है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। विभाग ने इस संबंध में उचित समाधान का आश्वासन दिया। इंदौर के क्षेत्राधिकार के सीआईटी टीडीएस भोपाल में पदस्थ है। इसलिए टीडीएस संबंधित मामलों में भोपाल जाना पड़ता है। जबकि भोपाल से ज्यादा प्रकरण इंदौर के रहते है। इसलिए इंदौर में रेगुलर कैंप लगाया जाना चाहिए। विभाग की ओर से प्रधानआयुक्त बीएस गेहलोत व शैली जिंदल, जॉइंट कमिश्नर हेड क्वार्टर आरपी मौर्य, असिस्टेंट कमिश्नर बीएस माथुर व टीपीए की ओर से प्रेसीडेंट सीए मनोज गुप्ता, सीए शैलेंद्र सिंह सोलंकी, सीए जेपी सर्राफ, सीए कृष्ण गर्ग, सीए अभय शर्मा आदि उपस्थित थे।
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