scriptTraders should take GST notice seriously | जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई | Patrika News

जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई

locationइंदौरPublished: May 27, 2023 06:31:09 pm

Submitted by:

shatrughan gupta

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व टैक्स प्रैक्टिशनर्स के संयुक्त सेमिनार में बोले अतिथि।

जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई
जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई
इंदौर. जीएसटी लागू होने के बाद कानून में कई बदलाव होते रहे, लेकिन रिटर्न फॉर्म अब तक सोचे गए रूप में नहीं आ पाए। इन कारणों से रिटर्न भरने में किसी व्यापारी से गलती हुई है तो वह 2017-2018 से लेकर आज तक भरे गए रिटर्नस की जानकारी दिखवा सकता है। इसे लेकर विभाग ने स्क्रूटनी शुरू कर दी है। करदाता द्वारा ली गई इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं होने सहित अन्य कई कारणों से व्यवसायियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कर की राशि के साथ ब्याज व पेनल्टी की भी मांग की जा रही है। इन नोटिस को समझकर जवाब कैसे दिया जाए, इसे लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंदौर शाखा व टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने संयुक्त सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीए शैलेंद्र पोरवाल ने कहा कि नोटिस को गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार जवाब समय पर नहीं देने से विभाग द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
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