छूट की आड़ में हो रहा खेल लगातार शिकायतों के बाद अब टिंबर मार्केट में पेड़ों के बड़े-बड़े ठूंठ उतारकर छंटाई रात के अंधेरे में की जा रही है। 53 प्रजातियों को मिली परिवहन में छूट की आड़ में लकड़ी ट्रकों से रात 11 से सुबह 6 बजे तक टिंबर मार्केट पहुंचा रहे हैं, जिन ट्रकों में लकडि़यां लाई जा रही हैं उनके चालकों के पास भूस्वामी अभिलेख, खसरा नकल, प्रमाण पत्र, दाखिला सहित राजस्व विभाग से पेड़ कटाई की अनुमति भी नहीं होती। नियमानुसार किसी भी पेड़ को काटने के लिए इन सभी विभागों की अनुमति के साथ ही कागजी खानापूर्ति पूरी करना अनिवार्य है।
संभागायुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासन संस्था पर्यावरण प्रहरी विकास मंच के अध्यक्ष राजबीरसिंह होरा व मुकेश वर्मा ने संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी से मिलकर इसकी शिकायत की। संभागायुक्त ने मामले की जांच के लिए दल बनाकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
यह हैं कटाई के नियम प्रदेश के सरकारी वनों से लगे गांवों की इमारती लकडि़यां काटकर गिराने और हटाने का विनियम नियम 2007 के तहत 53 प्रजाति के पेड़ों को परिवहन छूट दी गई है। इसकी आड़ में कटाई भी की जा रही है। पेड़ कटाई के लिए राजस्व संहिता की धारा 240 उपधारा (1) धारा 241 की उपधारा (1) के तहत राजस्व विभाग से अनुमति अनिवार्य है।